February 4, 2026 |
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कृषि विभाग टीम की संयुक्त कार्रवाई देख खाद की दुकान बंद कर भागे विक्रेताओ के उर्वरक लाइसेंस निलंबित

रहस्य संदेश ब्यूरो
कासगंज उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश एवं जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में उप कृषि निदेशक, महेंद्र सिंह एवं जिला गन्ना अधिकारी, कासगंज, ओमप्रकाश की संयुक्त टीम द्वारा तहसील कासगंज, जिला कृषि अधिकारी, डॉ. अवधेश मिश्र एवं सहायक आयुक्त व सहायक निबंधक (सहकारिता), कासगंज, महेंद्र सिंह की संयुक्त टीम द्वारा तहसील सहावर तथा अपर जिला कृषि अधिकारी, रंजीत कुमार एवं खंड विकास अधिकारी पटियाली संजीव कुमार की संयुक्त टीम द्वारा तहसील पटियाली मे उर्वरक विक्रेता के प्रतिष्ठानों एवं गोदामों पर आकस्मिक छापामार की कार्रवाई की गई. छापामार कार्रवाई के दौरान कुल 38 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया एवं पीओएस मशीन व अभिलेखों के अनुसार उपलब्ध स्टाक का मिलान किया गया, साथ ही पॉस मशीन में नये वर्जन के अपडेशन एवं जिओ फेंसिंग की भी जाँच की गयी. इस कार्यवाही के दौरान यूरिया एवं फॉस्फेटिक उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण की जाँच की गयी. छापामार कार्यवाही के दौरान कुल 05 उर्वरक के नमूने भी लिए गए. इस कार्रवाई के दौरान मै. उमेश खाद भंडार, सहावर, मै. माँ वैष्णो देवी खाद बीज भंडार, बोदर रोड सहावर, मै. शौर्य ट्रेडर्स बॉर्डर रोड सहावर, मै. गुनगुन खाद बीज भंडार सहावर, मै. तुलसीराम छोटेलाल खाद बीज भंडार, सहावर एवं मै. जय किसान बीज एजेंसी, अमापुर रोड, सहावर के द्वारा अपने प्रतिष्ठान बंद कर भाग जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनके उर्वरक लाइसेंस को निलंबित किया गया है. साथ ही मै. अम्बे ट्रेडिंग कंपनी, गंज रोड, सहावर, मै. सैनिक खाद भंडार, पटियाली, मैं. गुप्ता खाद भंडार, पटियाली एवं मै. माँ गायत्री कृषक सेवा केंद्र रेलवे रोड, पटियाली के प्रतिष्ठान/गोदाम का निरीक्षण करने पर अभिलेख अपूर्ण पाए जाने कारण बताओं नोटिस निर्गत की गई है. निरीक्षण के दौरान समस्त उर्वरक विक्रेताओ को अनियमित व फेक/फर्जी सेल एवं कालाबाजारी के प्रति विशेष रूप से सचेत करते हुए निर्देशित किया गया कि प्रतिदिन गोदाम/प्रतिष्ठान में भण्डारित उर्वरकों के भौतिक स्टाक का शत प्रतिशत मिलान पॉस मशीन के बैलेंस स्टॉक तथा स्टॉक व वितरण पंजिका से अनिवार्य रूप करते हुए स्टॉक व दर सूची बोर्ड पर उर्वरक उपलब्धता की सूचना अंकित होनी चाहिए, अन्यथा की दशा में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. उर्वरकों का वितरण प्रत्येक दशा में पीओएस मशीन के माध्यम से ही सायंकाल 08:00 बजे तक ही किये जाने तथा मुख्य पोषक तत्व उर्वरकों के साथ किसी अन्य उर्वरक अथवा अन्य उत्पादों की टैगिंग कदापि ना किये जाने के निर्देश दिए गए. साथ ही क्रेता किसानों को प्रत्येक दशा मे कैश मेमो भी दिए जाने के निर्देश दिए गए. छापामार कार्रवाई के दौरान ओवर रेटिंग एवं मुख्य उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग आदि का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया. निरीक्षण के दौरान सभी उर्वरक विक्रेताओं को कृषको की तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार कृषि योग्य उपलब्ध भूमि तथा बोई गयी फ़सल की संस्तुति के अनुसार उर्वरकों का आकलन करते हुए वितरण निर्धारित दर पर किए जाने के निर्देश दिए गए तथा किसी भी दशा में उर्वरकों की बिक्री बल्क मे न किये जाने के सम्बन्ध मे भी अवगत कराया गया. साथ ही निर्देशानुसार स्टॉक पंजिका, उर्वरक वितरण पंजिका तथा स्टॉक व दर सूची बोर्ड को दैनिक आधार पर अपडेट रखने के भी निर्देश दिए गए. प्रतिष्ठान व गोदाम मे उर्वरक उपलब्ध होने के बाद भी यदि किसी विक्रेता द्वारा कृषको को उर्वरक नहीं दिया जाता है, तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही किये जाने की भी चेतावनी दी गयी. जिला कृषि अधिकारी कासगंज.

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