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पराली जलाए जाने की घटना पर प्रशासन सख्त

एटा (सू0 वि0)जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के निर्देशानुसार जनपद में धान की कटाई के पश्चात पराली जलाए जाने की घटनाओं पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है।इसी क्रम में उपनिदेशक कृषि सुमित कुमार द्वारा बताया गया है कि सेटेलाइट से प्राप्त पराली जलाए जाने की घटना के आधार पर विकासखंड अवागढ़ के ग्राम मीसा खुर्द में सोनू पुत्र महावीर प्रसाद एवम् अर्जुन सिंह पुत्र प्यारेलाल द्वारा पराली जलाने की घटनाएं पाई गईं,मौके पर पाया गया कि किसान अर्जुन सिंह द्वारा पट्टे पर खेती की जा रही है।

मौके पर जाकर उपनिदेशक कृषि द्वारा लेखपाल एवं राजस्व तथा कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ जाकर स्थलीय जांच की गई,जिसमें एनजीटी ( नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने पर उक्त किसानों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एवं कृषि विभागीय निर्देशों के अंतर्गत 5000- 5000 ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

जिलाधिकारी ने सभी किसानों से अपील की है कि वे पराली न जलाएं, क्योंकि इससे न केवल मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होती है, बल्कि वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है मिट्टी में सूक्ष्म जीव जो कि फसलों के लिए लाभकारी हैं वह नष्ट हो जाते हैं जिस कारण मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होती है उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पराली प्रबंधन हेतु हैप्पी सीडर, रोटावेटर, सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम आदि उपकरणों पर अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है, इसके अतिरिक्त कृषक बंधु अपनी पराली को निकटवर्ती गौशालाओं में भी दे सकते हैं तथा बदले में खाद के रूप में गोबर को प्राप्त कर अपने खेत की उर्वरता बढ़ा सकते हैं।

जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सेटेलाइट के माध्यम से निरंतर निगरानी की जा रही है परली जलाए जाने की घटना किसी भी प्रकार से छुपाई नहीं जा सकती है भविष्य में यदि किसी भी किसान द्वारा पराली जलाने की घटना पाई जाती है, तो संबंधित किसान एवं क्षेत्रीय अधिकारी दोनों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। *जिला सूचना कार्यालय एटा*

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