रहस्य संदेश ब्यूरो
कासगंज जनपद में संचालित मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों को विद्यालयी वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों न बैठाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि जनपद में कई मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं। जिनमें छोटे बच्चों को घर से लाने एवं छुट्टी के बाद घर पहुंचाने हेतु विद्यालयों ने अपने स्तर से वाहनों का प्रबंध किया हुआ है। जिलाधिकारी प्रणय सिंह द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने पत्र जारी कर विद्यालयों में ई-रिक्शा द्वारा बच्चों को लाने पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने विद्यालय संचालकों को ई-रिक्शा के स्थान पर बंद बॉडी की कैब अथवा बसों के संचालन हेतु निर्देशित किया है। वहीं उप संभागीय परिवहन अधिकारी आर.पी. मिश्र ने बताया कि छोटे बच्चों को ई-रिक्शा से ले जाने पर दुर्घटनाओं की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसलिए क्षमता के अनुरूप बंद बॉडी के वाहनों का प्रयोग ही उचित है। बसों में पीछे मालिक एवं विद्यालय के फोन नंबर अंकित किया जाना अनिवार्य है ताकि आकस्मिक स्थिति में त्वरित सूचित किया जा सके। साथ ही बस मालिक एवं विद्यालय प्रबंधन इस बात की पुष्टि करेंगे कि ड्राइवर किसी प्रकार के नशे का आदी न हो। यदि कहीं लापरवाही पाई जाती है तो विद्यालय संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
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